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दीपावली पर्व 2025: जिला कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

हरित पटाखे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए गए निर्देश

जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने दीपावली पर्व 2025 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि केवल वे ही ग्रीन पटाखे जिनकी सूची राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित है और जिन्हें पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनकी बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।

जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 की अवधि में ही की जाएगी। ऑनलाइन या ई-कॉमर्स माध्यम से पटाखों की बिक्री या क्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, वैरियम आधारित पटाखे, श्रृंखला पटाखे और एनसीआर क्षेत्र के बाहर से आयातित पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला कलेक्टर ने लोगों से हरित दिवाली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक रहना होगा और हरित पटाखों का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, हमें जैव-निम्नीकरणीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए और अस्थायी अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि कचरे का उचित निपटान किया जा सके।

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि हरित दिवाली, स्वच्छ दिवाली मनाएं विषय पर जागरूकता गतिविधियों, मीडिया अभियान और सार्वजनिक घोषणाएं आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने में गैर-सरकारी संगठनों, इको-क्लबों, आरडब्ल्यूए और युवा समूहों को शामिल करना चाहिए।

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